नाबालिग बेटी से रेप, आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई मृत्यु पर्यन्त कारावास की सजा
छत्तीसगढ़
बिलासपुर। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को मृत्यु पर्यन्त कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी की है। सिविल लाइन थाने में 6 दिसंबर 2018 को एक 17 वर्षीय नाबालिग ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि नशे के आदी पिता ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी पिता के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे तत्काल जेल भेज दिया था और वह अब तक जेल में ही है।
फास्ट ट्रैक ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को शेष जीवन के लिये कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पिता किसी भी घर में एक संरक्षक की भूमिका में होता है। बच्चे भी पिता के पास रहने पर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में पिता ही यदि पुत्री के साथ रेप करता है तो यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा को इंगित करता है। ऐसे अपराध की सजा कठोर होनी चाहिये।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो महीने पहले भी एक मामले में ऐसी ही सजा सुनाई थी। सरकंडा इलाके में एक नौ साल की बीमार बच्ची से आरोपी ने चाकू की नोक पर तब बलात्कार किया जब वह घर पर अकेले थी। बालिका अपने दादी के साथ रहती थी, जो काम से घर के बाहर गई थी। बच्ची जब घर पर सोई थी तो आरोपी भोला साहू ने घर में प्रवेश किया और चाकू मार देने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। इस आरोपी को भी मृत्यु पर्यन्त कारावास की सजा दी गई है।