12 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़

Update: 2022-03-16 16:04 GMT

दुर्ग। 12 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपित को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं उभयपक्षों के तर्कों का गहराई से मनन करने के बाद आरोपित को मुत्युदण्ड न दिया जाकर प्राकृत जीवनकाल के आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है। 

प्रकरण के मुताबिक पीड़िता 12 वर्षीय अबोध बालिका अपने माता पिता के साथ रहती है । वह कक्षा दूसरी कक्षा में पढ़ती है। 20 जुलाई 2020 की शाम करीब पांच बजे घर के सामने आंगन मे अपने सहेलियों के साथ खेलने जा रही थी। इस दौरान आरोपित उसे रास्ते में मिला। आरोपित मासूम पीड़िता को नड्डा और जाम खिलाने की बात कहकर उसे शिव मंदिर के पीछे ले गया।

आरोपित मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए जिन्हें देखकर आरोपित भाग निकला। पीड़िता की मां ने घटना की लिखित शिकायत जामुल थाना में दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में पेश किया।

न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस प्रकरण में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(ड) के अंतर्गत धारा-6 में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा।

Similar News