Raipur की NDPS कोर्ट ने गांजा तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा

Update: 2024-07-24 02:45 GMT

रायपुर raipur news। गांजा तस्करी के मामले में रायपुर की NDPS स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया है। chhattisgarh

chhattisgarh news जीआरपी थाना पुलिस ने मार्च 2022 में रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर संतोष डोरा के पास से 110 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। आरोपी के प्लेटफार्म से निकलने के बाद कार में रवाना हो रहा था, उसी दौरान संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ा था। वहीं 3 युवक मौके से भाग गए थे। जीआरपी थाने में NDPS एक्ट के तहत संतोष डोरा के खिलाफ केस दर्ज किया था।

जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के रहने वाले कुछ युवक कार की डिक्की में गांजा रखकर दूसरे राज्यों में ट्रेन से भेजने की तैयारी में थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कार की डिक्की के अंदर कुल 22 पैकेट बरामद किए गए थे, जिसमें हर पैकेट वजन 5 किलो का था। ऐसे में कुल 110 ग्राम गांजा बरामद किया था।


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