Raipur. रायपुर। कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से रायपुर ग्रामीण पुलिस ने होटल, लॉज और ढाबा संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। दिनांक 21 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना माना, मंदिर हसौद एवं आरंग क्षेत्र के विभिन्न होटल/लॉज/ढाबा संचालकों की संयुक्त बैठक ली गई। बैठक में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी तथा बड़ी संख्या में होटल, लॉज और ढाबा संचालक उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में ठहरने वाले व्यक्तियों का विधिवत सत्यापन सुनिश्चित करना, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना रहा। पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि उनके प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का माध्यम न बनें। इसके लिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनका कड़ाई से पालन अनिवार्य बताया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार होटल व लॉज संचालकों को कहा गया कि होटल में रुकने वाले प्रत्येक गेस्ट का वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि—अनिवार्य रूप से लिया जाए। साथ ही, गेस्ट के साथ आए सभी व्यक्तियों के मोबाइल नंबर दर्ज करने और उनकी सत्यता की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर गलत मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए नंबर वेरिफिकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि होटल/लॉज संचालकों एवं पुलिस के बीच त्वरित संवाद और सूचना आदान-प्रदान के लिए व्हॉट्सएप ग्रुप सक्रिय रखा जाएगा। संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी संदेही व्यक्ति, गुमशुदा व्यक्ति के फोटो या संदिग्ध पहचान से संबंधित जानकारी तत्काल ग्रुप में साझा करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी प्रतिष्ठानों में सुचारु रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और उन्हें लगातार चालू रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कैमरों की फुटेज स्टोरेज क्षमता अधिकतम होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहूलियत मिल सके। इसके अतिरिक्त, होटल में रुकने वाले सभी ग्राहकों की जानकारी नियमित रूप से संबंधित थाने में भेजना अनिवार्य बताया गया। यदि कोई गेस्ट निजी वाहन से आता है, तो वाहन संबंधी विवरण दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था अपराधों की जांच एवं संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बैठक के दौरान शराबखोरी और अवैध गतिविधियों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि किसी भी होटल, लॉज या ढाबा में शराब सेवन या अन्य अवैध गतिविधि की शिकायत मिलने पर आबकारी एक्ट के तहत तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंत में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जारी निर्देशों की अवहेलना करने वाले होटल/लॉज/ढाबा संचालकों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव ने कहा कि सभी संचालक पुलिस का सहयोग करें और सुरक्षा मानकों का पालन कर क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।