रायपुर पुलिस ने 1080 लीटर अवैध डीजल के साथ उमेश साव को किया गिरफ्तार

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Update: 2026-01-06 18:43 GMT
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने अवैध रूप से डीजल भंडारण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दिनांक 05.01.2026 को पुलिस चौकी सिलतरा की टीम ने की। आरोपी उमेश साव है, जो धनेली विधानसभा रोड स्थित दुर्गा ट्रेडर्स यार्ड का संचालक है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यार्ड में दबिश दी। रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी उमेश साव यार्ड में मौजूद मिला। पूछताछ में उसने स्वयं को यार्ड का संचालक होना स्वीकार किया।
पुलिस
ने यार्ड की तलाशी ली तो अलग-अलग ड्रमों में ज्वलनशील पदार्थ डीजल भरा हुआ पाया गया। आरोपी उमेश साव से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और लगातार पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया।

इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 06 प्लास्टिक ड्रमों में रखे कुल 1080 लीटर डीजल जब्त किए गए। इसकी अनुमानित कीमत 1,00,440 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी उमेश साव को गिरफ्तार कर थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 11/26, धारा 287 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि उमेश साव पहले भी अवैध पेट्रोल औरडीजल भंडारण के प्रकरण में जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी से जिले में अवैध ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण और परिवहन पर कड़ी चेतावनी का संदेश गया है। पुलिस ने बताया कि ऐसी कार्रवाई न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है बल्कि दुर्घटनाओं और आग लगने के गंभीर जोखिमों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अवैध डीजल भंडारण अत्यंत खतरनाक माना जाता है क्योंकि किसी भी चिंगारी या लापरवाही से गंभीर आग और जान-माल की हानि हो सकती है। अवधि निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश पुलिस प्रशासन ने जिले भर में दिए हैं। इससे पूर्व भी कई बार रायपुर पुलिस ने अवैध पेट्रोल और
डीजल भंडारण
के खिलाफ अभियान चलाया है, ताकि जनता और उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आरोपी की पहचान इस प्रकार है:
नाम: उमेश साव
पिता: लखन लाल साव
उम्र: 53 वर्ष
निवासी: हर्षित विहार कॉलोनी, उरकुरा
थाना: खमतराई, जिला रायपुर
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को अवैध ज्वलनशील पदार्थ भंडारण या बिक्री की जानकारी हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
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