2 वारदातों में शामिल आरोपियों को रायपुर कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Update: 2024-05-10 08:05 GMT

रायपुर। रायपुर जिला न्यायालय ने एक हत्या की आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का अपने दोस्त के साथ उधारी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने कैंची से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को भी 20 साल की सजा सुनाई है।

पहला मामला 2 मार्च 2023 का है। प्रियांशु अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए शाम साढ़े 6 बजे के आसपास समता कॉलोनी स्थित चाय दुकान पर गया हुआ था। तभी वहां पर जोरा पारा का रहने वाला मोहन यादव अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। तभी मोहन और प्रियांशु के बीच उधारी के पैसे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान मोहन ने कैंची से प्रियांशु पर अटैक कर दिया।

इस घटना में प्रियांशु बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद आजाद चौक पुलिस ने 23 मार्च 2023 को कोर्ट में केस डायरी पेश की। गवाहों और सबूतों के आधार पर अब्दुल जाहिद कुरैशी ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी।

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