रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अतिथियों के लिए लागू होगा ये नियम

Update: 2021-03-27 15:30 GMT

छत्तीसगढ़/रायपुर। कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार के चलते दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए जारी निर्देशों पर प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन वाले नियम पर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। दूसरे राज्य से 3 दिन के लिए आए अतिथियों पर ये नियम लागू नहीं होगा । दूसरे राज्य से 3 दिन से ज्यादा समय के लिए आए लोगों को 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन करना होगा ।





 

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