रायपुर। रायपुर कलेक्टर ने गणेश विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. आदेश के अनुसार मुर्ति विसर्जन के समय मार्ग में किसी भी प्रकार के डीजे, धुमाल या वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं देने के साथ ही मूर्ति विसर्जन हेतु एक से अधिक वाहन का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा सामान्य दिनों में निर्धारित समय व ध्वनि सीमा के भीतर ही डी.जे. एवं धुमाल बजाने के निर्देश देने के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी रायपुर श्री प्रणव सिंह द्वारा संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी निर्देशों से भी अवगत कराया गया।