रायपुर ब्रेकिंग: सिल्को मैग्नीज में पत्थर मिलाकर की सप्लाई, 7 ठग गिरफ्तार
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रायपुर। विवेक अग्रवाल ने थाना उरला मंे रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हीरा फेरो ऐलाॅयश लिमि. एवं आलोक फेरो ऐलाॅयश लिमि. का अधिकृत ट्रांसपोर्टर है। प्रार्थी को हीरा फेरो ऐलाॅयश लिमि. एवं आलोक फेरो ऐलाॅयश लिमि. रायपुर उरला द्वारा फैक्ट्री से सिल्कोमैग्नीज भेजने का आर्डर मिला था जिस पर प्रार्थी द्वारा माह जनवरी में 3000 एम.टी. एवं फरवरी माह में 1000 एम.टी. माल नागपुर को आईसीडी मिहान एवं आईसीडी बोरखेड़ी भेजा था। दिनांक 12.02.2022 को प्रार्थी को उपरोक्त कंपनी द्वारा माल में मिलावट बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा माल भेजने का आर्डर मिलने पर आमतौर से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों से गाड़ी अधिग्रहण कर फैक्ट्री वालों को वाहन उपलब्ध कराया जाता है।
उपरोक्त कार्य के लिए समस्त वाहन ट्रांसपोर्टर न्यू बम्बे गुड्स कैरियर टाटीबंध द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ट्रांसपोर्ट के मालिक का नाम राजेन्द्र पटेरिया। शिकायत मिलने के बाद प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से माल खाली होने की जगह पर कंपनी के अधिकारी की उपस्थिति में जाकर माल का निरीक्षण करने पर माल में मिलावट का होना पाया गया तथा बैग खोलने पर सिल्कोमैग्नीज के साथ अन्य माल मिला हुआ पाया गया। माल का और निरीक्षण करने पर पाया गया कि मिलावटी माल को सिल्कोमैग्नीज के रंग में रंगा गया था ताकि मिलावट का पता ना चल सके।
सिल्कोमैग्नीज में मिलावट का काम वाहन स्वामी हेमराज यादव, रवि वर्मा एवं उनके चालकों के मिलीभगत से माल से भरे वाहनों को रोक कर प्रार्थी के भेजे गये माल के बैगों का सील के साथ छेड़छाड़ कर उसमें से सिल्कोमैग्नीज निकालकर उसमें उसी रंग का पत्थर मिला कर उसे बेचकर प्रार्थी को करोड़ो रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाए। वाहन मालिक रवि वर्मा एवं हेमराज तथा उनके चालकों के द्वारा सिल्कोमैग्नीज के बैग में से उसी रंग का पत्थर मिलाकर सिल्कोमैग्नीज निकालकर व बेचकर धोखाधड़ी एवं गबन किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 52/22 धारा 409, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।