रायपुर ब्रेकिंग: सिल्को मैग्नीज में पत्थर मिलाकर की सप्लाई, 7 ठग गिरफ्तार

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Update: 2022-02-19 15:06 GMT

रायपुर। विवेक अग्रवाल ने थाना उरला मंे रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हीरा फेरो ऐलाॅयश लिमि. एवं आलोक फेरो ऐलाॅयश लिमि. का अधिकृत ट्रांसपोर्टर है। प्रार्थी को हीरा फेरो ऐलाॅयश लिमि. एवं आलोक फेरो ऐलाॅयश लिमि. रायपुर उरला द्वारा फैक्ट्री से सिल्कोमैग्नीज भेजने का आर्डर मिला था जिस पर प्रार्थी द्वारा माह जनवरी में 3000 एम.टी. एवं फरवरी माह में 1000 एम.टी. माल नागपुर को आईसीडी मिहान एवं आईसीडी बोरखेड़ी भेजा था। दिनांक 12.02.2022 को प्रार्थी को उपरोक्त कंपनी द्वारा माल में मिलावट बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा माल भेजने का आर्डर मिलने पर आमतौर से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों से गाड़ी अधिग्रहण कर फैक्ट्री वालों को वाहन उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त कार्य के लिए समस्त वाहन ट्रांसपोर्टर न्यू बम्बे गुड्स कैरियर टाटीबंध द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। ट्रांसपोर्ट के मालिक का नाम राजेन्द्र पटेरिया। शिकायत मिलने के बाद प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से माल खाली होने की जगह पर कंपनी के अधिकारी की उपस्थिति में जाकर माल का निरीक्षण करने पर माल में मिलावट का होना पाया गया तथा बैग खोलने पर सिल्कोमैग्नीज के साथ अन्य माल मिला हुआ पाया गया। माल का और निरीक्षण करने पर पाया गया कि मिलावटी माल को सिल्कोमैग्नीज के रंग में रंगा गया था ताकि मिलावट का पता ना चल सके।

सिल्कोमैग्नीज में मिलावट का काम वाहन स्वामी हेमराज यादव, रवि वर्मा एवं उनके चालकों के मिलीभगत से माल से भरे वाहनों को रोक कर प्रार्थी के भेजे गये माल के बैगों का सील के साथ छेड़छाड़ कर उसमें से सिल्कोमैग्नीज निकालकर उसमें उसी रंग का पत्थर मिला कर उसे बेचकर प्रार्थी को करोड़ो रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाए। वाहन मालिक रवि वर्मा एवं हेमराज तथा उनके चालकों के द्वारा सिल्कोमैग्नीज के बैग में से उसी रंग का पत्थर मिलाकर सिल्कोमैग्नीज निकालकर व बेचकर धोखाधड़ी एवं गबन किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 52/22 धारा 409, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला विश्व दीपक त्रिपाठी, प्रभारी सायबर सेल श्री गिरीश तिवारी एवं थाना प्रभारी उरला श्री भरत बरेठ को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सायबर सेल एवं थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। पतासाजी के दौरान दिनांक 16.02.2022 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि हीरो फेरो ऐलाॅयश एवं आलोक फेरो एलाॅयश कंपनी उरला में घटना में प्रयुक्त दोनों ट्रक खड़े है।
जिस पर टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर ट्रक के चालक को पकड़कर पूछताछ किया। पूछताछ में ट्रक चालकों ने अपना नाम अशोक एवं मनोज होना बताने के साथ ही ट्रक मालिक का नाम रवि वर्मा एवं हेमराज यादव होना बताया। जिस पर टीम के सदस्य आरोपी रवि वर्मा एवं हेमराज यादव की पतासाजी हेतु देवरी महाराष्ट्र रवाना हुए। इसी दौरान ट्रक चालकों द्वारा जानकारी दी गई कि रामदेव बाबा ढ़ाबा में रवि वर्मा एवं हेमराज यादव द्वारा संतोष गाउतुरे के साथ मिलकर माल हेरा फेरी कर पत्थर मिलाने के साथ ही सिल्कोमैग्नीज निकाल लेना बताया गया।
जिस पर आरोपी संतोष गाउतुरे को पकड़कर पूछताछ किया जिसने उक्त घटना को कारित करना स्वीकार करने के साथ ही माल को दुर्ग निवासी मोह. जासीफ को बेचना बताया। दुर्ग में मोह. जासीफ को पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा संतोष से लिया हुआ माल को फर्जी बिल व दस्तावेज के आधार पर टाटीबंध रायपुर निवासी कुलवंत सिंह के पास बेचना बताया। जिस पर कुलवंत सिंह की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा माल को राजा तालाब सिविल लाईन निवासी जमीरउद्दीन एवं न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर निवासी अनुराग शर्मा के पास बेचना बताया। जिस पर जमीरउद्दीन एवं अनुराग शर्मा के कब्जे से कुल 18 टन सिलको मैग्जीन जप्त किया गया।
प्रकरण में कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर सिल्कोमैग्नीज कुल 18,850 कि.ग्रा. किमती लगभग 32,98,750 रू तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग ट्रक जप्त कर प्रकरण में धारा 420, 411 भादवि. जोडी गई है।
गिरफ्तार आरोपी
1. अशोक कुमार पिता गुलाब सिंग राजपूत उम्र 40 वर्ष साकिन मानव नगर टेंकानाका बंगाला किराना दुकान के पास थाना जरी पटका जिला नागपुर महाराष्ट्र।
2. मनोज यादव पिता सिक्म यादव उम्र 33 वर्ष सा. ग्राम माले गांव सींगा जी मंदिर के सामने थाना बोरदाई तह. अमला जिला बैतुल म.प्र.।
3. संतोष पिता सेवक राम गाऊतरे उम्र 33 वर्ष सा. ग्राम सावंगी थाना दुग्गीवार जिला गोंदिया महाराष्ट्र।
4. जासीफ निरजान पिता इद निरबान उम्र 32 वर्ष सा. दुर्ग केला बाडी सुराना कालेज के पीछे रानी लक्ष्मी बाई चैक थाना सिटी कोतवाली, दुर्ग।
5. कुलवंत पिता तरशेमसिंग उम्र 55 वर्ष सा. मकान नं. 201/बी श्रीराम टावर टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर।
6. जमीरउद्दीन पिता कमालुद्दीन उम्र 59 वर्ष सा. राजा तालाब ईरफान टेलर्स के सामने थाना सिविल लाईन रायपुर।
7. अनुराग शर्मा पिता अशोक कुमार शर्मा उम्र 34 वर्ष सा. न्यू राजेन्द नगर प्रियदर्शनी नगर रोड थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

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