Raipur. रायपुर। थाना कबीर नगर में एक महिला ने मकान खरीदने के दौरान हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है. यह शिकायत सजिता राज पति धर्मराजन, निवासी बालाजी ग्रीन सिटी, सोनडोंगरी रायपुर ने दर्ज कराई है. जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने चनप्रीत सिंह (उम्र 36 वर्ष), पिता सुरेंद्रपाल सिंह, निवासी वीर सावरकर नगर, रायपुर से वर्ष 2019 में एक मकान खरीदने का अनुबंध किया था. इस सौदे की कुल राशि ₹32,51,000 तय की गई थी, जिसमें से ₹3,03,000 का भुगतान बयाने के रूप में किया गया था.
शिकायत के अनुसार, अनुबंध के समय चनप्रीत सिंह ने मकान पर किसी भी तरह का अतिरिक्त ऋण या कानूनी बाध्यता नहीं होने की बात कही थी. इसके आधार पर खरीददार ने मकान की शेष राशि ₹29,50,000 का भुगतान कर दिया और होमफर्स्ट फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर भारतीय स्टेट बैंक में मकान को पुनः बंधक रखा. बाद में, दिसंबर 2024 में शिकायतकर्ता को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक विधिक सूचना प्राप्त हुई, जिससे उन्हें पता चला कि उक्त मकान पहले से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखा गया था और ऋण न चुकाने के कारण इसे अटैच कर दिया गया था.
इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया, तो उसे पता चला कि बैंक ने मकान को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.) जबलपुर में लंबित एक मामले में अटैच किया था. यह भी पता चला कि चनप्रीत सिंह पहले से ही इस कार्रवाई की जानकारी रखते थे, बावजूद इसके उन्होंने मकान को धोखे से बेच दिया. शिकायतकर्ता का कहना है कि चनप्रीत सिंह ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों के माध्यम से इस संपत्ति को बंधमुक्त बताकर बेचा, जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ. इस पूरे प्रकरण को देखते हुए थाना कबीर नगर पुलिस ने चनप्रीत सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस धोखाधड़ी में अन्य लोग भी शामिल हैं और क्या आरोपी ने इसी तरह की ठगी अन्य लोगों के साथ भी की है ?.