Raipur. रायपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की पता तलाश उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाने के अपराध क्रमांक 289/24 धारा 305 (क) बीएनएस में प्रार्थी प्रवीण सिह राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह होटल शिवम पैलेस के कमरा में रूका था कि दिनांक 12.08.2024 को उसके परिचित के सुभादीप हलधर निवासी चलता बेरिया बारासात उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल एवं अजय कुमार सिंह निवासी भिलाई जिला दुर्ग उनसे मिलने रायपुर आया था जिन्हें होटल के कमरा में ठहराया था कि दूसरे दिन अजय कुमार वापस भिलाई चला गया। कमरा में सुभादीप हलघर रूका हुआ था।
दोपहर करीबन 01.20 बजे वह कमरा में अपना दो नग मोबाईल वनप्लस कंपनी एवं ओप्पों कंपनी को बेड के किनारे ड्राज में रखकर नहाने चला गया वापस आया तो देखा कि मोबाईल रखे स्थान पर नहीं था और सुमादीप कमरे में नहीं था जिसे उसके मोबाईल नंबर से संपर्क किया जो उसका फोन बंद आ रहा था तब इसे शंका हुआ कि सुभादीप हलधर द्वारा उसके दोनो मोबाईल को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में माल मुल्जिम पता तलाश दौरान चोरी गये मोबाईल का आईएमईआई नंबर ट्रेस हेतु सायबर सेल नोटसीट भेजा गया जो मोबाईल बंद होने से ट्रेस नहीं हो पाया कि इसी दौरान प्रार्थी के ओप्पो कंपनी के मोबाईल आईएमईआई नंबर चालू हुआ जिसके आधार पर नंबर ट्रेस कर आरोपी / संदेही युवराज उर्फ अमन चंदेल को पकड़ा गया पुछताछ पर सुभादीप से ओप्पों कंपनी का चोरी का मोबाईल रखना बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोबाईल ओप्पों कंपनी को समक्ष गवाहान जप्त किया गया, प्रकरण में धारा 317 (2) बीएनएस जोड़ी गई। प्रकरण में आरोपी युवराज उर्फ अमन चंदेल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है। अन्य आरोपी सुभादीप हलघर की पता तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपी- 01. युवराज उर्फ अमन चंदेल पिता स्व० मनोज चंदेल उम्र 20 साल पता ग्राम हनौदा थाना पदमनाभपुर जिला दुर्ग।