गैंगरेप के आरोपियों को रायगढ़ कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Update: 2024-09-21 08:41 GMT

रायगढ़ raigarh news। चंद्रपुर लात नाला के पास हुए गैंगरेप के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक उम्र कैद की सजा से दण्डित करने के अलावा तीनो आरोपियों को एक-एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इस आदेश में 2 लाख रूपए पीडि़ता को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया है। chhattisgarh news

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि गत 08 नवंबर 2021 को चंद्रपुर लातनाला के पास हुए गैंगरेप के मामले में पीडि़ता जिसे अदालत के निर्णय में पीडि़ता के नाम से संबोधित किया गया है। वह अपने दोस्त के साथ जो सुबह साढ़े 7 बजे नर्सिंग कोर्स करने डभरा से बस में बैठकर रायपुर के लिये रवाना हुआ था। ग्राम सपोस के पास पीडि़ता बस में चढक़र अपने इस साथी के साथ बैठी वह पीडि़ता को रायगढ़ में उसके रिश्तेदार के यहां छोडक़र टे्रन से रायपुर के लिये रवाना होने वाला था। लेकिन दोनों आपसी रजामंदी से सुबह 9 बजे चंद्रपुर बस स्टैण्ड में उतर गए और आसपास घुमते हुए चंद्रहासिनी मंदिर और पुल को पार कर लात नाला चौक के पास पहुंचे। जहां होटल वाले से उन्होंने लात नाला पहाड़ी के पास स्थित शनिमंदिर के संबंध में जानकारी ली और लातनाला पार कर पहाड़ी के पास रोड से 50 मीटर अंदर टेकरी झाड़ी में जाकर बातचीत करने लगे।

इसी दौरान साढ़े 10 और 11 बजे के बीच तीन अंजान व्यक्ति उनके पास आकर दोनों को अश्लील गाली देने लगे, जान से मारने की धमकी दी और हाथ मुक्के व जंगली झाड़ी से मारपीट करने लगे। पीडि़ता के दोस्त के द्वारा विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उसके हाथ को एक गमछे से बांध दिया और जेब में नगदी रकम एक हजार रूपये तथा पीडि़ता जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से थी उसे जातिगत गाली गलौज देते हुए उसका मोबाईल लूटने के बाद उसे गलत नीयत से खींचते हुए अपहरण कर पहाड़ी की ओर ले गए जहां दो लोगों ने पहले पीडि़ता के साथ अनाचार किया। इसी बीच वहां एक अन्य आरोपी भी आ धमका और बाद में उन दोनों लोगों ने भी पीडि़ता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटनाकारित करने के बाद आरोपीगण पीडि़ता का मोबाईल व नगदी रकम लेकर मौके से फरार हो गए।

कई घंटे बीत जाने के बाद शाम करीब पांच बजे पीडि़ता का साथी किसी तरह बंधन मुक्त होकर पहाड़ी पर पहुंचा और पीडि़ता को न पाकर लात नाला चौक वापस आकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी और सरिया थाने में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद सरिया पुलिस पीडि़ता पीडि़ता की पतासाजी में जुट गई। पुलिस की पतासाजी के दौरान दूसरे दिन दोपहर करीब साढ़े 12 बजे इस घटना में शामिल आरोपियों संजय सारथी (35), प्रदीप महंत (26), सोनु उर्फ संदीप सोनवानी (36) के कब्जे से पीडि़ता को पुलिस ने बरामद किया। इस दौरान पीडि़ता ने उसके साथ चार लोगों द्वारा अनाचार किये जाने की शिकायत की जिसके बाद चौथे आरोपी के रूप में खीरेन्द्र साहू उर्फ ओडिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

उक्त मामला विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन की अदालत में पहुंचा इसी बीच इनमें एक आरोपी खीरेन्द्र साहू की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस घटना से जुड़े तीन आरोपी ही बचे रह गए। न्यायाधीश ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में आरोपीगण को धारा 294,506,323, 342, 394, 365 व 376 डी तथा अजजा निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (5) का दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में तीनों आरोपियों को पूरे प्राकृतिक जीवन तक उम्र कैद की सजा तथा एक-एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इस आदेश में 2 लाख रूपए पीडि़ता को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।

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