राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, जश्‍न के मूड में कांग्रेस कार्यकर्ता

Update: 2023-08-07 13:10 GMT
रायपुर: सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी के लोकसभा पहुंचने पर दिल्ली से लेकर रायपुरतक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। राजीव भवन में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा और आतिशबाजी के साथ राहुल का जयकारा किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर मनाया जश्‍न
'मोदी सरनेम' टिप्पणी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के तीन दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्‍न के मूड में आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि "उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, भाजपा और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।"
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और कुछ कार्यकर्ताओं ने राजस्थानी और हरियाणवी लोकगीतों की धुन पर नृत्य भी किया। केरल के वायनाड से पार्टी के लोकसभा सांसद की सदस्यता बहाल होने के बाद खड़गे ने पार्टी नेताओं के साथ मिठाइयां भी बांटीं।
खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, ''राहुल गांधी को दोबारा सांसद बनाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत लाता है। उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, भाजपा और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को अपमानित करने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए। इससे पहले दिन में, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया कि चार अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, गांधी की अयोग्यता, जो इस साल 24 मार्च को आदेश दिया गया था, वापस ले ली गई है।
सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और कहा कि मामले में दो साल की अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।
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