दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. राहुल अपने वकीलों के साथ सूरत की कोर्ट में कल यानी सोमवार को पहुंच सकते हैं. राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने 'मोदी सरनेम' के साथ चोरों के बारे में उनकी साल 2019 में की गई टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. अदालत ने कांग्रेस नेता को दो साल कैद की सजा सुनाई. उसके साथ ही अदालत ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूर कर ली थी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित भी कर दिया था.
बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था. राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था- "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
राहुल गांधी को सुशील कुमार मोदी द्वारा उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए दायर एक अन्य मानहानि मामले का भी सामना करना पड़ रहा है. पटना की एक अदालत ने कथित तौर पर मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है.