सार्वजनिक स्थलों से हटाई जा रही प्रचार सामग्रियां

छग

Update: 2023-10-10 17:19 GMT
रायपुर। विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद रायपुर जिला में भी आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। आचार संहिता के प्रभावी क्रियांन्वयन के अंतर्गत रायपुर शहर में संपत्ति विरुपण के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों और परिसरों में सभी दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इस हेतु जारी आदेश में किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा के साथ ही हटाया जा रहा है।
सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भीतर हटाए जा रहे हैं। इसी प्रकार रायपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर निजी संपत्तियों पर स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम द्वारा हटाया जा रहा है।
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