रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या, हाईकोर्ट ने परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश
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बिलासपुर: रायपुर सेंट्रल जेल में हुई कैदी की हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसके परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
धमतरी जिले के कुरूद निवासी वेद राम साहू एक मामले में सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध था। 21 नवंबर 2016 को एक अन्य कैदी नरेंद्र साहू ने उस पर कैंची नुमा हथियार से हमला कर दिया। इलाज के दौरान कैदी वेद राम की मौत हो गई।
कैदी की मां निर्मला साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन व जेल प्रशासन की थी, जिसमें वह विफल रहा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में बताया गया कि वेद राम की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है, उसके दो नाबालिग बच्चे हैं। याचिकाकर्ता मां निर्मला साहू बुजुर्ग होने के कारण कामकाज करने में असमर्थ है और उनका परिवार किसी तरह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि कैदी की सुरक्षा में जेल प्रशासन विफल रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता को शासन 15 लाख रुपए मुआवजा दे.