Raipur. रायपुर। जोन 3 के वार्ड 12 अंतर्गत अनुपम नगर में स्थित पोरवाल किचन को निगम द्वारा सील कर दिया गया। यह कार्रवाई निगम को प्राप्त शिकायत के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि इस किचन के संचालक बिना किसी वैध दस्तावेज के व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे थे। निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि शिकायत सही थी और किचन संचालक के पास व्यवसायिक संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियां और वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके आधार पर जोन कमिश्नर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पोरवाल किचन को सील कर दिया गया।
इस कार्रवाई में निगम के वरिष्ठ अधिकारी ईई सुशील मोडेस्टस, एई नरेश साहू, अक्षय भारद्वाज और राजस्व निरीक्षक जितेन्द्र नियाल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अनुचित व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए की जाती है। पोरवाल किचन के संचालक पर यह भी ध्यान दिया गया कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालन वैध दस्तावेज और अनुमति के बिना करना निगम नियमों के खिलाफ है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में नियमों का उल्लंघन हो रहा है या बिना अनुमति संचालन किया जा रहा है, तो वे तुरंत जनशिकायत दर्ज कराएं। इससे निगम समय पर कार्रवाई कर सकता है और स्थानीय नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकता है। जोन कमिश्नर ने कहा कि अनुपम नगर में की गई यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि निगम नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी व्यवसायिक संस्थानों को वैध दस्तावेज और अनुमति के साथ ही संचालन करना चाहिए।
इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की तत्परता और नियमों के पालन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिकों ने भी इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पोरवाल किचन के सील होने के बाद स्थानीय निवासी और व्यवसायी अब कानून और नियमों के पालन के महत्व को और गंभीरता से समझ रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी नियमों का पालन कराने के लिए निगरानी जारी रहेगी।