रायपुर। न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालक पर की गई कार्यवाही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 29.04.2023 की दरम्यानी रात्रि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत सतनाम चौक में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक चंद्रहास साहू पिता कृष्ण कुमार साहू उम्र 20 साल निवासी परसदा थाना कुम्हारी दुर्ग के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 03, 05 के तहत् कार्यवाही किया गया। न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।