Gariaband. गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की है। गरियाबंद थाना पुलिस ने ग्राम सड़कपरसुली, कोकड़ी और हरदी में जुआ खेल रहे कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चार अलग-अलग कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे और जुआ फड़ से कुल 5 हजार 650 रुपये नकद और ताश की चार गड्डियां जब्त की हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी मौके से भागने में भी सफल रहे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गरियाबंद थाना क्षेत्र में ग्राम भ्रमण और अपराधों की पतासाजी के दौरान पुलिस टीमों को अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने संबंधित स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान जुआरी 52 पत्ती ताश से रुपये-पैसों की हार-जीत का दांव लगाकर काटपत्ती नामक जुआ खेलते मिले। पुलिस ने मौके पर गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए।
सड़कपरसुली में पांच जुआरी गिरफ्तार, 1420 रुपये जब्त
पहली कार्रवाई 7 नवंबर 2026 को ग्राम सड़कपरसुली से बरबहरा जाने वाले कच्चे रास्ते के पास की गई। गरियाबंद थाने के प्रधान आरक्षक अपने स्टाफ के साथ ग्राम भ्रमण और अपराधों की पतासाजी के लिए निकले थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि सड़कपरसुली से बरबहरा जाने वाले रास्ते के पास कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही कुछ जुआरी भाग निकले, जबकि पांच लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ताराचंद ठाकुर (31 वर्ष), लोकसिंग यादव (40 वर्ष), हेमंत कुमार विश्वकर्मा (24 वर्ष), रोमन ठाकुर (27 वर्ष) और युगेन्द्र राजपूत (34 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी ग्राम सड़कपरसुली के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और जुआ फड़ से कुल 1420 रुपये नकद तथा 52 पत्ती ताश जब्त किए। पांचों आरोपियों को 8 नवंबर की रात 12:02 बजे से 12:10 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया।
कोकड़ी में बिजली पोल के नीचे चल रहा था जुआ
दूसरी कार्रवाई ग्राम कोकड़ी में शीतल मंदिर जाने वाले मार्ग के पास बिजली पोल के नीचे की गई। 6 नवंबर को प्रधान आरक्षक और प्रधान उपनिरीक्षक धनेश्वर सिंह सिदार सहित पुलिस टीम ग्राम भ्रमण पर निकली थी। इसी दौरान मुखबिर ने जुआ खेले जाने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दो जुआरियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान अजय निर्मलकर निवासी ग्राम कोकड़ी और अजय साहनी (26 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 11 गरियाबंद के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे और जुआ फड़ से एक हजार रुपये नकद तथा 52 पत्ती ताश जब्त किए। दोनों आरोपियों को 7 नवंबर की रात 2:15 बजे और 2:20 बजे गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य जुआरी पुलिस को देखकर भाग निकले।
हरदी में चार जुआरियों पर कार्रवाई, 1710 रुपये जब्त
तीसरी कार्रवाई ग्राम हरदी में शीतला मंदिर के पास बिजली पोल के नीचे की गई। 6 नवंबर को सहायक उपनिरीक्षक मोहन ठाकुर और पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ताश के पत्तों से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चार लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान नारद राम साहू (56 वर्ष), टोपेश्वर साहू (47 वर्ष), खोमेश्वर साहू (35 वर्ष) और भूपेन्द्र साहू (40 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी ग्राम हरदी के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1710 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त किए। चारों आरोपियों को 7 नवंबर की रात 12:40 बजे से 12:55 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया।
हरदी में ही एक और जुआ फड़ पर छापा
चौथी कार्रवाई भी ग्राम हरदी के शीतला मंदिर के पास की गई। पुलिस रिकॉर्ड के विवरण में इस कार्रवाई की तारीख 3 नवंबर 2026 बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जुआ फड़ पर दबिश देकर चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान उदल साहू (52 वर्ष), गौतम लाल साहू (38 वर्ष), युगलकिशोर ठाकुर (41 वर्ष) और भिमेन्द्र कुमार बाम्बोडे (30 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी ग्राम हरदी के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने मौके से 1520 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त किए। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी 7 नवंबर की रात 1:10 बजे से 1:25 बजे के बीच दर्ज की गई है।
15 आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज
गरियाबंद पुलिस ने चारों मामलों में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सामूहिक रूप से जुआ फड़ और आरोपियों के कब्जे से 5650 रुपये नकद तथा चार गड्डी ताश जब्त की हैं। सभी मामलों में गवाहों की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से भागे अन्य जुआरियों का उल्लेख भी पुलिस रिकॉर्ड में किया गया है।