Khairagarh. खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में खैरागढ़ थाना पुलिस ने ग्राम सिंगारघाट में जुआ खेल रहे छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2150 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त किया है। यह कार्रवाई 5 नवंबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी खैरागढ़ के मार्गदर्शन में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत खैरागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम 5 नवंबर को अपराधों की पतासाजी और क्षेत्र में निगरानी के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिंगारघाट दैहान के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ लोग एकत्र होकर 52 पत्ती ताश के माध्यम से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की तस्दीक की। जानकारी सही पाए जाने पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।
पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर मौजूद जुआ खेलने वालों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को देखकर कुछ लोग वहां से भागने में सफल रहे, जबकि छह व्यक्तियों को पुलिस टीम ने मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर उनके नाम और पते की जानकारी ली गई। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश साहू पिता सोनसाय साहू उम्र 25 वर्ष निवासी सिंगारघाट, सुशील भाण्डेकर पिता सुदर्शन भाण्डेकर उम्र 23 वर्ष निवासी सिंगारघाट, हुसैन वर्मा पिता कामता लाल वर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी कुशियारी, टिकेन्द्र कुमार मेश्राम पिता कृष्ण कुमार मेश्राम उम्र 27 वर्ष निवासी सिंगारघाट, मनोज निषाद पिता गौतरिहा निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी सिंगारघाट और सुरेन्द्र निषाद पिता स्वर्गीय महेश निषाद उम्र 40 वर्ष निवासी सिंगारघाट के रूप में हुई है। सभी आरोपी खैरागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 2150 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त किया। जब्त सामग्री को प्रकरण में साक्ष्य के रूप में पुलिस कब्जे में लिया गया है। इसके बाद सभी आरोपियों को थाने लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस मामले में थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 404/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने सभी छह आरोपियों को 5 नवंबर 2026 की रात 10 बजकर 55 मिनट पर गिरफ्तार किया। हालांकि, संबंधित अपराध जमानतीय होने के कारण आरोपियों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। मामले में आगे की विवेचना जारी है। खैरागढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि थाना क्षेत्र में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।