मुंगेली। चिल्फी चौकी द्वारा 7 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी एवं थाना फास्टरपुर द्वारा 06 वर्षों से फरार वारंटी को पकड़कर विधिसम्मत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय किया गया पेश। वारंटी भोजराय चौकी चिल्फी थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 424/15 धारा 279, 337, 338 भादवि 3/181, 5/180 एम.व्ही एक्ट का था आरोपी। वारंटी मनतोष गेंदले थाना फास्टरपुर के अपराध क्रमांक 67/2016 धारा 304-ए भादवि का था आरोपी। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2015 में चौकी चिल्फी थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 424/15 धारा 279, 337, 338 भादवि 3/181, 5/180 एम.व्ही एक्ट, दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 657/15 का आरोपी भोजराय पिछले 07 वर्षों से लगातार फरार था।
जिसकी गिरफ्तारी हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। स्थाई वारंटी भोजराय पिछले 07 वर्षों से फरार था। जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर चिल्फी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। इसी प्रकार वर्ष 2016 में थाना फास्टरपुर के अपराध क्रमांक 67/2016, धारा 304-ए भादवि, दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 257/2016 का आरोपी मनतोष गेंदले पिछले 06 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था, जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर जिला बिलासपुर में दबिश देकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।