रायपुर। राजधानी रायपुर में एक कुत्ते को मार दिया गया है. कुत्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसके मालिक ने मार डाला है. पालतू कुत्ते को पटक-पटककर मौत के घाट उतार दिया है. इसे लकेर एनीमल रेस्क्यू का काम करने वाले रोहित पांडेय ने रोहित सिंह के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कराया है. पालतू कुत्ते को मारने पर FIR दर्ज कर लिया गया है.
दरअसल, रोहित सिंह एक छोटे कुत्ते के बच्चे को पाला हुआ था, जिसकी वह देख रेख करता था. 16 जनवरी की शाम को करीबन 6 बजे गली में कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. रोहित सिंह अपने पाले हुए छोटे कुत्ते को उठाकर पटक दिया. इससे कुत्ते की मौत हो गई.
पंडरी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने बताया कि प्रार्थी रोहित पांडे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी रोहित सिंह दलदल सिवनी निवासी अपने पालतू कुत्ते को पटक कर मार दिया है. आरोपी के विरुद्ध आइपीसी की धारा 429 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. पूरे मामले की विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
आईपीसी धारा 429 के मुताबिक किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि जो कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, इस अपराध में 5 साल की सजा का कारावास और आर्थिक दंड या दोनों किया जाता है.