चमत्कारी इलाज के नाम पर लोगों को लगा रहे चूना...

Update: 2023-01-13 05:56 GMT

फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट के पे्रक्टिस पर रोक, अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को देता था झांसा

घुटनों का बिना आपरेशन दर्द से छुटकारा के विज्ञापन से रहे सावधान

बड़े फंड के लालच में मीडिया हाउस लोगों को कर रहे भ्रमित

जनता से रिश्ता लगातार जन सरोकार के माध्यम से कर रहा आगाह

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। राजधानी में चल रहे फर्जी ओपीडी के खिलाफ जनता से रिश्ता लगातार जन सरोकार को लेकर सचेत करते रहा है। विज्ञापन एजेंसियों ने प्रदेश के सभी बड़े मीडिया हाउस को लालच देकर इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करने में जनता से रिश्ता को छोडक़र सफल रहे। विज्ञापन एजेंसी और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर इस तरह के अवैधानिक विज्ञापन प्रकाशित कराने वाला एक सिंंिडकेट काम कर रहा है जो मीडिया हाउस को लालच देकर जनता को धोखा देने का बड़ा खेल खेल रहे है।

जनता से रिश्ता लगातार जनता को जागरूक करने लिए इस तरह के हथकंड़ों से बचने के लिए अभियान चला रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लाइलाज बीमारी बिना आपरेशन के ठीक हो गया हो। लेकिन मीडिया में बिना आपरेशन के घुटनों का दर्द ठीक करने के नाम से चल रहे ओपीडी से भ्रमित होकर धन और समय बर्बाद करते है। ताजा मामला फाफाडीह के पास एक नामचीन होटल में ओपीडी शुरू करने वाले डा. तरूण बराक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ गिरप्तार किया। पानीपत में रहने वाले और हरियाणा से फिजियोथैरेपी की डिग्री लेकर रायपुर आए चिकित्सक ने एक अखबार जनता से रिश्ता नहीं में विज्ञापन दिया था। इसके बाद फर्जी इलाज के बहाने नागरिकों को गुमराह किये जाने के लेकर इसकी शिकायत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय अध्यक्ष डा. राकेश दुबे ने स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना से की। सचिव ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथलेश चौधरी को तत्तकासल कार4वाी के निर्देश दिए। नर्सिंग एक्ट के नोडल अधिकारी डा. अविनाश चतुर्वेदी के साथ होटल में दबिश दी। डा. चतुर्वेदी ने बताया कि उस समय लगभग 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। प्रत्येक का फीस 500 था। नोडल अधिकौरी अविनाश चतुर्वेदी ने बताया कि इस तरह से किसी बी राज्य के चिकित्सक को जब तक यहां नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं होता। छग में प्रैक्टिस करना अवैध माना जाएगा। टतुर्वेदी ने बताया कि इस प्रकार के अवैध दवाखाने यहां धड़ल्ल्ेो से चल रहे है। आईएमए और अन्य नागरिकों से भी यदि जानकारी मिली, तो स्वास्थ्य विभाग उन पर अब कार्रवाई करेगा। इस मामले की शिकायत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा, उनका संगठन रायपुर के होटलों-लॉज और धर्मशालाओं में नीम हकीम व बिना वैध रजिस्ट्रेशन के इस प्रकार की प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए सजग रहेगा।

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