नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार ने आरटी-पीसीआर परीक्षण के बिना अन्य राज्यों के पूरी तरह से टीकाकरण वाले हवाई यात्रियों को कोविड -19 प्रवेश प्रतिबंधों में संशोधन जारी किया है। आरटी-पीसीआर परीक्षण उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है जिनके पास दो खुराक के साथ पूरी तरह से टीकाकरण का प्रमाण पत्र है। अन्य को 96 घंटे के भीतर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बाकी निर्देश समान होंगे।

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