पंचायत सचिव सस्पेंड, वित्तीय अनियमितता का हुआ उजागर

छत्तीसगढ़

Update: 2021-10-15 06:57 GMT

जगदलपुर। मनरेगा के कार्यों में गंभीर अनियमितता बरतने के कारण रोतमा के ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित 'कोरोना से राहत देने करवाया काम, अब मजदूरी अटकाकर बढ़ा दी मजदूरी' समाचार के आधार पर कार्य की जांच तकनीकी सहायक, सरपंच, रोजगार सहायक, शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई। जांच मंे नए तालाब खनन के स्थान पर पुराने खदान में तालाब निर्माण कराने, कार्य स्थल परिवर्तन के संबंध में सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं लेने, कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने के साथ ही गंभीर वित्तीय अनियमितता उजागर होने के कारण यह कार्यवाही जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा की गई।

जांच दल द्वारा शिकायत सही पाए जाने पर रोतमा ग्राम पंचायत के सचिव भीमसेन बघेल से 23 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 8 सितंबर को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 72 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है।


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