रायपुर। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिये जाने के आदेश जारी किये गये है। महाधिवक्ता कार्यालय ने रिटपिटिशन में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 10 जुलाई 23 को दिये गये आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के समयावधि में 1 जुलाई को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि को जोड़कर सेवा निवृत्ति परिलाभ एरियर्स सहित भुगतान किये जाने का निर्देश दिये गये है।
रिटपिटीशन में 10 विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गये है। इन कर्मचारियों के सेवा निवृत्त परिलाभोंं को संशोधित कर अंतर की राशि का एरियर्स सहित भुगतान किये जाने की कार्यवाही संबंधित कार्यालय एवं विभाग द्वारा किया जाना है।अवर सचिव वित्त इन्द्र प्रकाश रात्रे ने सभी 10 विभागों के सचिवों के भेजे आदेशानुसार संबंधित विभाग इन प्रकरणों में 90 दिवस की समयावधि में याचिकाकर्ताओं के सेवा निवृत्ति परिलाभों में संशोधन एवं एरियर्स राशि भुगतान करें, ताकि न्यायालय की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।