Raipur. रायपुर। वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालानों के निराकरण के लिए विशेष अवसर दिया है। आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऐसे ई-चालानों का समाधान किया जाएगा, जो लंबे समय से लंबित हैं और जिनका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीयन कराकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के अनुसार, नेशनल लोक अदालत में उन ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा, जो 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी किए गए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे वाहन चालक जिनके खिलाफ ई-चालान लंबित है, वे इस विशेष अवसर के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं।
यातायात पुलिस ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिए वाहन चालकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन चालक 8 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में अपने नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी रायपुर में पहुंचकर पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों को सरल और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करना है। इससे वाहन चालकों को न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और वे अपने लंबित ई-चालानों का समाधान करा सकेंगे।
आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों के निराकरण की तैयारी की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के बाद जिन वाहन चालकों द्वारा अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन जब्ती सहित अन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
यातायात पुलिस का कहना है कि लंबित चालान केवल आर्थिक दायित्व नहीं बल्कि यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ा कानूनी मामला भी होता है। इसलिए वाहन चालकों को समय पर इसका समाधान कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। रायपुर यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने लंबित ई-चालानों की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण कराएं। पुलिस ने कहा है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
ई-चालान व्यवस्था का उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखना और नियम पालन को बढ़ावा देना है। लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान से वाहन चालकों को राहत मिलने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने दोहराया है कि वाहन चालक इस अवसर को गंभीरता से लें और अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराएं। समय पर कार्रवाई करने से अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया और परेशानी से बचा जा सकता है।