तहसील न्यायालय में झूठा हलफनामा पेश करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2022-12-25 14:21 GMT
रायगढ़। थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में स्टेशन चौक पेट्रोल पंप के पास रहने वाले अजीत मेहता पिता पीएल मेहता उम्र 66 साल द्वारा थाना कोतवाली में ग्राम गुडगहन, जूटमिल निवासी मकसिरो भुईहर व अन्य 3 के विरुद्ध षड्यंत्र कर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा आरोपियों पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के क्रम में आरोपियों के घर पर दबिश दिया गया जिस पर एक आरोपी को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दी जा रही है। रिपोर्टकर्ता अजीत मेहता निवासी स्टेशन चौंक पेट्रोल पंप के पास रायगढ़ बताए कि निगम रायगढ के वार्ड नबर 04 अंतर्गत जगतपुर पटवारी हल्का नंबर 48 के खसरा नंबर 5/2, 12/3ख, रकबा 0.3440 है, ख.नं. रकबा 1.0960 हे. तथा ख.न. 8 रकबा 0.0570 है. कुल रकबा 1.497 है. शीट नं. 6 मे स्थित 28/12 भूमि को वर्ष 2019 में पीलाराम निवासी गढउमरिया दर्रामुडा से पीलाराम की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा निष्पादित वसियत के द्वारा भूमि स्वामी हक प्राप्त किया है।
इसके पहले पीलाराम ने अर्पित मेहता के नाम 30 वर्ष के लिये पंजीकृत लीज से निष्पादित कर कब्जा हासिल किया है कि लीज तथा वसियत दोनों पर पीलाराम एवं उसके पुत्र मकसिरो तथा उसकी दोनों पुत्री देवमती उर्फ राधा तथा उरकुली का भी सहमति लिया गया था, उक्त भूमि का ऋण पुस्तिका पीलाराम एवं मकसिरो द्वारा लीज के दौरान ही सौंप दिया गया था कि पीलाराम के मृत्यु पश्चात उसके पुत्र मकसिरो एवं उरकुली तथा देवमती उर्फ राधा के द्वारा ऋण पुस्तिका गुमने संबंधी झूठा शपथ पत्र तहसील न्यायालय रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर ऋण पुस्तिका का दूसरी प्रति जारी करवाया गया है।
रिपोर्टकर्ता बताया कि इसकी जमीन के पीछे संजय सिंह निवासी ढिमरापुर की भूमि है जो संजय सिंह के द्वारा जमीन से बेदखल करने पीलाराम के बेटा बेटी- मकसीरो, राधा उर्फ देवमती एवं उरकुली को उकसाता है और उसने ही अपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी तरीके से झूठा हलपनामा पेश करवा कर ऋण पुस्तिका प्राप्त किया गया है। जबकि इसके द्वारा तहसील न्यायालय में इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है । थाना कोतवाली में आरोपी संजय सिंह, मकसीरो, राधा उर्फ देवमती एवं उरकुली के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1773/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी), 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया आरोपी मकसिरो भुईहर पिता स्वर्गीय पीलाराम भुईहर उम्र 32 साल निवासी गुडगहन चौकी जूटमिल थाना कोतवाली जिला रायगढ़ को कल शाम ग्राम गुडगहन से हिरासत में लेकर थाने लाया गया आरोपी अपना अपराध स्वीकार किया है जिसे धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है शेष आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है । आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे एवं हमराह स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है।
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