बिलासपुर। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रायपुर के जिला जज को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के रीडर पितांबर बाघ ने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। इसमें कहा गया है कि कार्य के दौरान उससे एक फाइल खो गई थी। विभागीय जांच के बाद जिला जज ने उसकी दो वेतन वृद्धि रोक दी। इस बीच उसके जूनियर पदोन्नत हो गए। पदोन्नति नहीं मिलने पर उन्होंने विभागीय स्तर पर हाईकोर्ट प्रशासन के समक्ष अपील की, जिसे मंजूर कर उसके विरुद्ध दंड के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने विभाग में अभ्यावेदन दिया और वरिष्ठता तथा 30 साल की सेवा अवधि के आधार पर वेतनमान की मांग की। जिला न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रायपुर के जिला जज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।