डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया संपादित कराने नोडल अधिकारी नियुक्त

Update: 2024-03-26 07:49 GMT

महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण में निर्वाचन सम्पन्न होना है। जिसके लिए फॉर्म 12 घ जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है।
प्रारूप 12 घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को फॉर्म 12 घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12 घ नहीं भरना होगा।


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