कोण्डागांव। शासन से जारी निर्देशानुसार जिले में रेत व अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए अब कड़े मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, शासन के निर्देशानुसार कोई भी वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी एवं उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति या दो बार पकड़ेे जाने पर उनके विरूध्द खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत् प्रकरण न्यायालय में दर्ज किये जाएंगे, दोषी सिध्द होने पर 2 से 5 साल की सजा/करावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए विभाग की ओर से समय-समय कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन पर जिले में अवैध उत्खनन परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध निरंतर निगरानी कर कार्यवाही के लिए टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर संयुक्त जांच दल का गठन कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार, पुलिस व परिवहन विभाग, खनिज विभाग को खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन, भण्डारण पर सतत जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने सक्त निर्देश दिये गये हैं। खनिज व्यवसायी ठेकेदार व ट्रांसपोर्टरों से अपील की गई है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण न करें और न करने दें तथा अवैध परिवहन ना हो इस नियमों का प्रचार-प्रसार करने के साथ नोटिस बैनर, पोस्टर लगाये जाने साथ ग्राम पंचायतों कोे मुनादी कराने के लिए निर्देशित किया गया है।