रायपुर में होगी नेशनल लोक अदालत का आयोजन

Update: 2023-01-25 08:05 GMT

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 फरवरी दिन शनिवार को संपूर्ण छ.ग. राज्य में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन- रायपुर, गरियाबंद, तिल्दा, राजिम, देवभोग में भी किया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 12/01/2023 को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम भादुड़ी की अध्यक्षता में संपूर्ण राज्य के जिला न्यायाधीशों, कुटम्ब न्यायायलय के न्यायाधीशों, श्रम न्यायायलय के न्यायाधीशों, स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली गयी। न्यायमूर्ति ने इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण निराकृत कर अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने हेतु सभी का मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

विदित है कि, इस बार नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश महोदय श्री संतोष शर्मा द्वारा नियमित रूप से समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है तथा सूक्ष्मता के साथ लोक अदालत की तैयारी पर निगरानी रखी जा रही है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबध्ां, बैंक संबंधी, चेक बाउन्स संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल. नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी , धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को चिन्हांकित कर रखा जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा द्वारा रायपुर के समस्त नगरवासियों से अपील की है कि, जिले के नागरिक जिनके राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, राजस्व मामले, नगर निगम के मामले, आबकारी के मामले, यातायात के मामले, पारिवारिक मामले, विद्युत विधि के मामले, जन उपयोगी मामले, श्रम विधि के मामले, दूर संचार के मामले, बैंक इत्यादि के मामले लंबित है, सरल तथा सुलभ तरीके से राजीनामा के माध्यम से निराकृत करा सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कहा कि, राज्य का कोई भी सम्मानित नागरिक नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी हेतु नालसा के हेल्प लाईन नंबर 15100 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है या निकट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति में भी सपर्क करके जानकारी ले सकता है।

Tags:    

Similar News

-->