नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर को: मिलेगा सस्ता न्याय, जब राजीनामा से होगें निराकरण

Update: 2021-08-14 07:59 GMT

कवर्धा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष नीता यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को दोपहर 2 बजे न्यायालय परिसर के अधिवक्ता मीटिंग हॉल में नेशनल लोक अदालत आगामी 11 सितबंर के सफल आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपथित समस्त अधिवक्तागण को इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक नियत कराये जाने तथा अधिक से अधिक पक्षकारगण को लाभान्वित किये जाने हेतु तैयार रूप रेखा की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें किन्हीं भी प्रकरणो का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराने से न्याय शुल्क में छुट मिलेगी साथ ही किन्ही प्रकरणों में पूर्व चस्पित न्याय शुल्क वापसी योग्य होगा और इस प्रकिया के अन्तर्गत प्रकरणों का समुचित एवं सम्यक निराकरण होता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणो का अपील नहीं होने से उभय पक्षकारगण को न्यायालयों के अनावश्यक चक्कर काटने जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है एवं सस्ता न्याय और उभय पक्षकारगण के मध्य मनमुटाव, वैमनश्य दूर होकर मधुर संबंध स्थापित होता है। लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय, आदेश एवं अधिनिर्णय, डिक्री इत्यादि अन्तिम होती है, जिसकी कोई अपील नहीं होती तथा उसका निष्पादन भी प्रभावी ढंग से सरलतापूर्वक कराया जाता है। बैठक में मोटरयान अधिकरण के उपस्थित अधिकृत अधिवक्तागण को भी निर्देशित किया गया, कि जितने भी प्रकरण मोटर व्हीकल के लंबित है उन संबंधित प्रकरणो के पक्षकारगणो के साथ लोक अदालत पूर्व प्रीसिटिंग कर उनके मध्य राजीनामा की संभावनाओं को तलाशने और राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विशेष प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणो को नियत करने हेतु निर्देशित किया गया है। लोक अदालत संबंधी समस्त जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम में सम्पर्क कर सकते है।

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