बिलाईगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 13 मई को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल लोक अदालत में सभी न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण बड़े ही सौहाद्रपूर्ण माहौल में किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किये जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 13 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं। इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व न्यायालय में उपस्थित नही हो पाने के कोई कारण होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं।