रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन पर 14 दिसंबर 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, बिलाईगढ़ एवं भटगांव में किया जा रहा है। जिसमें न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम सम्बन्धी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए उक्त तिथि को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस लोक अदालत को हाइब्रिड लोक अदालत के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हों, इस हेतु जिला प्राधिकरण स्तर पर, पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से नोटिस तामीली के दौरान एवं चौक-चौराहे एवं हाट-बाजार लोक अदालत के फायदे एवं राजीनामा के माध्यम से मामलों के निपटारे के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जा रही है। साथ ही आकाशवाणी में भी जनसूचना प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की गई है। जनपद पंचायत एवं नगर निगम के सहयोग से भी इसका व्यापक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में, नेशनल लोक अदालत में आने वाले मामलों के पक्षकारों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर, स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।