राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की टीम ने किया बेमेतरा जिले का दौरा

कोविड से मृत व्यक्ति के परिजनों को दी गई सहायता राशि की ली जानकारी।

Update: 2022-03-17 08:51 GMT

बेमेतरा: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) नई दिल्ली की टीम ने कल बेमेतरा जिले के दौरा कर कोविड-19 से मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता राशि के संबंध मे जानकारी ली। इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के संचालक डॉ. सुजीत के सिंह, संयुक्त संचालक डॉ. हिमांशु चौहान, राज्य रोग नियंत्रण केन्द्र के एसएसओ डॉ धमेन्द्र गवई ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक ली। ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कोविड-19 से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये के मान से सहायता राशि दिए जाने का आदेश है। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ अनिल बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मस्के, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी, डीएचओ डॉ. प्रदीप घोष, डीएसओ डॉ. ज्योति जसाठी सदस्य सीडीएसी कमेटी डॉ. दीपक मिरे, डॉ. अविनाश बन्जारे शामिल हुए। अपर कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले के अन्तर्गत 885 प्रकरणों में से 737 प्रकरणों में प्रति प्रकरण 50 हजार रुपये के मान से कोविड से मृतक के परिजनों को सहायता राशि भुगतान कर दी गई है। 102 प्रकरण विभिन्न तकनिकी कारणों से निरस्त हुए हैं एवं 46 प्रकरणों मे जांच जारी है। कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने बताया कि जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं ऐसे आवेदक जिसके पास कोई प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध हो वे संबंधित तहसील कार्यालय में सहायता राशि के लिए आवेदन दे सकते हैं। एडीएम ने यह भी बताया कि कोविड के रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 30 दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती है और मौत होती है तो उसे भी मुआवजे की पात्रता है।


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