बिलासपुर: शराबखोरी करने और शराब पीने के बाद तालाब के पास बोतल फोड़ने का विरोध करने पर अधेड़ की लाठी- डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले पर दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, बाकी आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए हैं। घटना बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में हुई थी।
चकरभाठा थाना क्षेत्र के नवापारा में रहने वाले विनोद साहू ने 6 सितंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसमें उसने बताया था कि 5 सितंबर 2021 की रात वह और अशोक दास मानिकपुरी मंदिरहा तालाब, शिव मंदिर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान वहां 3-4 लोग आए और अशोक दास मानिकपुरी पर लाठी और डंडे से पर हमला कर दिया।10 दिन इलाज चलने के बाद भी अशोक दास की जान नहीं बची। कोर्ट ने संजय ध्रुव उर्फ संजू, राहुल राज और प्रमोद कुमार ध्रुव उर्फ राजू को आईपीसी की धारा 148, 323/149 और 302/149 में दोषी ठहराते हुए क्रमश: एक वर्ष, तीन माह का सश्रम कारावास और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।