जांजगीर-चांपा। जिले के डभराखुर्द में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिला और सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है।
दरअसल, आरोपी अनिल पटेल ने अपनी बुजुर्ग मां अवधमाती पटेल (70 साल) की हाथ-मुक्के से पीटकर हत्या कर दी थी। 15 अक्टूबर 2023 को अवधमती पटेल और उसका बेटा अनिल पटेल साथ में थे। बेटे अनिल पटेल के द्वारा शराब पीने के लिए घर से चावल ले जाया जा रहा था, तब उसकी मां अवधमती पटेल ने आपत्ति की और बेटे को ऐसा करने से रोका।
इससे गुस्साए आरोपी बेटा अनिल पटेल तैश में आ गया और पहले तो अपनी मां की हाथ- मुक्के से पिटाई की, फिर जमीन पर पटक दिया। इस दौरान करीबन शाम 3.30 से 4.00 बजे अवधमती पटेल की बचाव-बचाव की आवाज सुनाई दी।
इसपर नाती श्रावण पटेल दौड़कर घर पहुंचा तो देखा कि अवधमती पटेल घर में चित्त अवस्था में दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। आवाज लगाने पर भी नहीं उठी। जमीन पर पटके जाने से बुजुर्ग मां अवधमती पटेल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पास में चावल बिखरा हुआ था और अनिल पटेल घर से रास्ते की ओर भाग रहा था।