मां-बेटी हत्याकांड: पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
छग
रायगढ़। छह साल पुराने बहुचर्चित मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी बृजराजनगर, ओडिसा के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही साक्ष्य छुपाने पर 7 साल की सजा दी है.
मामला 7 मई 2016 को ग्राम संबलपुरी थाना चक्रधरनगर निवासी कमलेश गुप्ता ने थाना में हमीरपुर मार्ग पर मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और एक बालिका का शव पड़े होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें घटनास्थल के आसपास के ग्रामों में पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, कई मोबाइल टावर के डाटा का एनालिसिस किया गया.
पुलिस की जांच में मृतिका की पहचान कल्पना दास पिता रूदाक्ष दास और लड़की की पहचान उसकी बेटी बबली श्रीवास्तव के रूप में की थी. मृतिका के मोबाइल का काल डिटेल निकालने के बाद ब्रिजराजनगर, ओडिसा से बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने घटना को कबूल करते हुए बताया कि सन् 2004-05 में कल्पना दास को पति द्वारा छोड़े जाने के बाद उसके पिता उसे लेकर मेरे पास लेकर आए थे. कल्पना और उसके बीच प्रेम संबंध होने के बाद सन् 2011 में उसे भुवनेश्वर स्थित पत्नी के नाम बने मकान में रखता था. इस दौरान कल्पना शादी करने और मकान को अपने नाम पर करने तथा पैसा मांग कर ब्लैकमेलिंग कर रही थी.