पर्यटक सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए लीज पर दिए जाएंगे मोटल और रिसॉर्ट

Update: 2022-09-02 11:58 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित मोटल और रिसॉर्ट के संचालन और इनमें पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें 30 वर्षीय लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशकों से मोटल और रिसॉर्ट के संचालन के लिए 5 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की 10 संचालित एवं 14 असंचालित कुल 24 मोटल व रिसॉर्ट को 30-30 वर्ष के लीज पर देने के लिए निविदा की द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि मोटल एवं रिसॉर्ट के संचालन के लिए की जा रही निविदा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के अनुभवी निजी निवेशकों को आमंत्रित कर पर्यटकों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से और अधिक सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की दिशा को सक्षम गति प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशकों से 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in एवं टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट एवं छत्तीसगढ़ www.chhattisgarhtourism.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के दूरभाष क्रमांक 0771-4224621 एवं मोबाइल नंबर 09300652548 पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में निविदा के माध्यम से रायगढ़ और सरगुजा में स्थित मोटल के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव को समिति द्वारा मान्य किया गया है। शीघ्र ही इन इकाईयों का संचालन सफल निविदाकर्ताओं को सौंपा जावेगा। निजी निवेशको द्वारा मितान मोटल चढ़ीरमा (सरगुजा के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 15.07 लाख रूपये एवं मितान मोटल, कोडातराई (रायगढ़) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 25.66 लाख रूपये पर 35 प्रतिशत वार्षिक किराया प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही इन दोनों मोटल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। जिससे स्थानीय एवं देश-विदेश के पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें।

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