कोंडागांव। नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि पीडि़ता और आरोपी उपेन्द्र टेकाम (19)एक साथ गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। आरोपी एक वर्ष पूर्व उसके गांव में जाकर पहली बार उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपी उसके पश्चात् उसके साथ विवाह करूंगा कहकर उससे एक वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। पीडि़ता की तबियत खराब होने पर उसके पिता उसे अस्पताल ले गये जहंा डॉक्टर ने परीक्षण कर उसे गर्भवती होना बताया था, उस समय वह दो माह की गर्भ से थी। पीडि़ता के पिता के द्वारा पूछताछ करने पर उसने आरोपी द्वारा किये कृत्य के बारे बताया।
पीडि़ता के पिता/ प्रार्थी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना केशकाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशए एफ.टी.एस.सी.(पोस्को), कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 06 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड ,अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है ।