रायपुर के मेडिकल संचालक ध्यान दें...इन नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस होगा निरस्त

Update: 2021-01-13 16:00 GMT

छत्तीसगढ़। रायपुर पुलिस आज मेड़िकल व्यवसायियों की बैठक लेने के पश्चात् श्री नवीन ईदवानी (अध्यक्ष रायपुर रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन) द्वारा निर्देश जारी किये गए. रायपुर के मेडिकल संचालक ध्यान दे, अब दवाई देते वक्त इन बातों का रखना होगा खास ध्यान, वरना लाइसेंस होगा निरस्त।

01. नारकोटिक्स एक्ट एवं शेड्यूल एच की दवाइयों को नियम अनुसार ही विक्रय किया

जाए।

02. ऐसी दवाइयों की विक्रय का पूरा रिकॉर्ड का संधारण किया जाए।

03. बिना डॉक्टर के पर्चे एवं बिना बिल के किसी भी मरीज को ऐसी दवाइयां विक्रय न

किया जाए।

04. अधिक मात्रा में नारकोटिक्स दवाइयां एवं शेड्यूल एच की दवाइयां डॉक्टर के पर्चे की फोटो कॉपी जरूर रखें एवँ डॉ के ओरिजनल कॉपी पर अपने दुकान की मोहर(सील) जरूर लगाएं।

05. अवैध बिक्री की जानकारी 112 डायल कर पुलिस विभाग को जरूर देवे।

यदि वैध लाइसेंस धारी उपरोक्त दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनका ड्रग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है कृपया ध्यान पूर्वक कढ़ाई सहित पालन किया जाए

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