Rajnandgaon. राजनांदगांव। डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने शादी का वादा कर महिला से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में महाराष्ट्र के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़िता की पहचान वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। बातचीत आगे बढ़ने के बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों की मुलाकात हुई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने डोंगरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2025 में फेसबुक पर उसकी पहचान रोशन सोमुनिया से हुई। आरोपी ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बातचीत के दौरान रोशन ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पीड़िता ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके बाद दोनों लगातार फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहे।
डोंगरगढ़ में हुई थी दोनों की मुलाकात
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए डोंगरगढ़ बुलाया। 30 नवंबर 2025 को दोनों की मुलाकात हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों रेलवे स्टेशन के पास स्थित अशोका लॉज में रुके। पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा दिए जाने के कारण दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दोनों के अशोका लॉज में रुकने तथा इसके बाद सागर पैलेस नामक दूसरे होटल में जाने की जानकारी शिकायत में दी गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों करीब तीन दिनों तक साथ रहे। डोंगरगढ़ से वापस जाने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और शादी के लिए अपने परिवार को लेकर आने का भरोसा दिया था।
अप्रैल में शादी से इनकार करने का आरोप
पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया कि 20 अप्रैल 2026 को रोशन ने फोन कर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता से अपने परिवार की पसंद से शादी करने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने डोंगरगढ़ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर डोंगरगढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 365/2026 दर्ज कर बीएनएस की धारा 69 के तहत मामले को विवेचना में लिया। यह धारा छलपूर्ण साधनों या पूरा करने के इरादे के बिना शादी का वादा करके बनाए गए यौन संबंधों से संबंधित है। मामले में आरोपों की अंतिम कानूनी पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।
महाराष्ट्र से आरोपी गिरफ्तार
मामले की जांच पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में की गई। थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में विवेचक उपनिरीक्षक गीतांजलि सिन्हा ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोशन सोमुनिया पिता महेश सोमुनिया उम्र 32 वर्ष निवासी गोकुल नगर बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस प्रेस नोट के अनुसार पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।
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