Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर मंगलवार को खनिज विभाग की टीम ने सारसीवां और भटगांव तहसील क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान रेत और चूनापत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पांच वाहनों को पकड़ा गया। इनमें दो हाइवा और तीन ट्रैक्टर शामिल हैं। विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर संबंधित पुलिस थानों की अभिरक्षा में रखवाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, जिले में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर मंगलवार को खनिज विभाग की टीम ने सारसीवां और भटगांव तहसील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान विभिन्न मार्गों से गुजर रहे खनिज परिवहन वाहनों की पड़ताल की गई। इस दौरान पांच वाहनों में नियमों के विपरीत खनिज परिवहन किए जाने का मामला सामने आया।

सारसीवां में रेत परिवहन करते दो ट्रैक्टर पकड़े गए
खनिज विभाग की टीम ने सारसीवां तहसील क्षेत्र में जांच के दौरान साधारण रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर पकड़े। विभाग ने दोनों वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सारसीवां थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, खनिज परिवहन के दौरान संबंधित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य है।

भटगांव में दो हाइवा और एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई
सारसीवां के अलावा खनिज विभाग की टीम ने भटगांव तहसील क्षेत्र में भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चूनापत्थर का अवैध परिवहन करते हुए दो हाइवा पकड़े गए। इसके अलावा साधारण रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। इस प्रकार भटगांव क्षेत्र से कुल तीन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर भटगांव थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखवाया है। आगे की कार्रवाई संबंधित खनिज नियमों के तहत की जा रही है।

खनिज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इन कानूनी प्रावधानों के तहत अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन से संबंधित मामलों में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। विभाग द्वारा प्रकरणों में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

अवैध खनन और परिवहन पर जारी रहेगी सख्ती
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संपदा के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य खनिज संसाधनों के अनधिकृत दोहन पर रोक लगाना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। खनिज विभाग ने संबंधित वाहन संचालकों को नियमों का पालन करते हुए ही खनिज परिवहन करने की हिदायत दी है। फिलहाल पांचों जब्त वाहन संबंधित पुलिस थानों की अभिरक्षा में हैं और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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