सरकारी संपत्ति में बैनर-पोस्टर, पेंटिंग और पॉम्पलेट चिपकाने पर होगी बड़ी कार्रवाई

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Update: 2023-07-26 02:40 GMT

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में बैनर, पोस्टर, पॉम्प्लेट या वॉल पेंटिंग करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एफआइआर भी दर्ज हो सकता है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सभी अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं।

शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो अवैध रूप से लगे हैं उसे निकालने का काम चल रहा है। इसके अलावा शासकीय संपत्ति एवं दीवारों पर या निगम के लगाए हुए बोर्ड आदि में कोई भी बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पंपलेट, स्टीकर आदि लगाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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