Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध और संदिग्ध कबाड़ परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पूंजीपथरा पुलिस ने तमनार चौक के पास 17.650 टन स्क्रैप कबाड़ से लदे 12 चक्का ट्रक को जब्त किया है। जब्त कबाड़ की अनुमानित कीमत 5 लाख 29 हजार 500 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, ट्रक चालक कबाड़ के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद चोरी की संपत्ति होने के संदेह में ट्रक और कबाड़ को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
रायगढ़ जिले में अवैध कबाड़ के परिवहन और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पूंजीपथरा पुलिस को संदिग्ध ट्रक में स्क्रैप कबाड़ ले जाए जाने की सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक CG 13 LA 2763 में स्क्रैप कबाड़ लोड कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तमनार चौक के पास सड़क पर घेराबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच शुरू की।
दस्तावेज नहीं दिखा सका चालक
ट्रक को रोकने के बाद पुलिस ने चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम रमेश यादव, पिता डल्लू यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी रसूलपुर, थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश बताया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक में लोड स्क्रैप कबाड़ के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे। पुलिस के मुताबिक, चालक कबाड़ के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में कबाड़ के स्रोत और उसके परिवहन को लेकर संदेह पैदा हुआ। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की।
5.29 लाख रुपये का कबाड़ जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक में लोड 17.650 टन स्क्रैप कबाड़ जब्त किया। इसकी अनुमानित कीमत 5,29,500 रुपये बताई गई है। इसके साथ ही कबाड़ के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 12 चक्का ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कबाड़ के चोरी की संपत्ति होने के संदेह के आधार पर मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई है। हालांकि, कबाड़ चोरी का होने की अंतिम पुष्टि जांच के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(क) और 35(ड) का उल्लेख करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस कबाड़ के परिवहन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जिले में अवैध कबाड़ कारोबार और चोरी की संपत्ति के संभावित परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।
एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध कबाड़ परिवहन, चोरी की संपत्ति की खरीद-फरोख्त और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कबाड़ कारोबार से जुड़े लोगों से वैध दस्तावेजों के साथ ही व्यापार और परिवहन करने की अपील की। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में ट्रक और कबाड़ जब्त कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है।