Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने आवासीय क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक भवन निर्माण और व्यावसायिक उपयोग के मामले में सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम जोन क्रमांक 5 की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत गोल चौक रोहिणीपुरम स्थित एक अनधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद कर दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भवन स्वामी को पहले नोटिस जारी कर व्यावसायिक उपयोग बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार, रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन क्रमांक 5 के नगर निवेश विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में निगम की टीम गोल चौक रोहिणीपुरम पहुंची और नियमानुसार संबंधित दुकान को खाली करवाकर सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता पदमाकर श्रीवास, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान के व्यावसायिक उपयोग को बंद कराया और सीलबंदी की प्रक्रिया पूरी की।
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, रोहिणीपुरम क्षेत्र में श्रीमती सावित्री वर्मा द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक भवन निर्माण कर उसका व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद निगम के नगर निवेश विभाग ने मामले की जांच करते हुए संबंधित भवन स्वामी को नोटिस जारी किया था। निगम प्रशासन द्वारा 26 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर भवन का व्यावसायिक उपयोग स्वयं बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक उपयोग बंद कराया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित परिसर का व्यावसायिक उपयोग स्वतः बंद नहीं किया गया। इसके चलते नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए श्रीमती सावित्री वर्मा की गोल चौक रोहिणीपुरम स्थित शेष अनधिकृत दुकान को खाली कराकर सीलबंद कर दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत भूमि उपयोग और भवन निर्माण से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए संबंधित वैधानिक अनुमतियों का होना आवश्यक है। नगर निगम प्रशासन द्वारा भवन निर्माण और भूमि उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष को निर्धारित समयसीमा में नियमों का पालन करने का अवसर भी दिया जाता है। रोहिणीपुरम में हुई इस कार्रवाई के तहत निगम ने संबंधित दुकान का व्यावसायिक उपयोग बंद करवाकर परिसर को सील किया है। हालांकि, भवन के अन्य हिस्सों के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। फिलहाल नगर निगम जोन 5 द्वारा संबंधित दुकान को सीलबंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई के माध्यम से निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है।