महासमुंद। अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान वृत्त सरायपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटद्वारी कालीदरहा बांध के पास के पहाड़ में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब के निर्माण की सूचना पर मौके से आरोपी हीरालाल सेठ उम्र 32 वर्ष निवासी कोटद्वारी द्वारा संचालित अवैध हाथ भट्टी से 7 बोरियों में रखा हुआ महुआ पास प्रत्येक में 35 किलो कुल 245 किलोग्राम महुआ लाहन कीमत 12250 रुपए तथा चार बोरियों में पॉलीथिन में रखा हुआ महुआ शराब प्रत्येक में 35 लीटर कुल 140 बल्क लीटर कीमत 28000 रुपए, कुल बाजार मूल्य 40250 रुपए का अवैध हाथभट्टी महुआ शराब एवं महुआ लाहन आरोपी के कब्जे से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)( क)(च), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर मामला विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्रवाई उत्तम बुद्ध भारद्वाज सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंडल सरायपाली एवं आबकारी उपनिरीक्षक शिवशंकर के नेतृत्व में की गई। यह कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडे एवं समस्त आबकारी स्टाफ सरायपाली द्वारा किया गया।