महासमुंद : राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत प्राप्त हुए 36421 आवेदन

Update: 2021-12-13 17:04 GMT

महासमुंद। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक इस योजना के अंतर्गत ज़िले की ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त किए गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में निर्धारित तिथि तक ज़िले में 36421 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें प्रारंभिक रूप से 33228 को पात्र पाया गया। योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्राप्त करने से लेकर सभी कार्य संपादित किए गए। जनपद स्तर पर सभी प्राप्त आवेदनों के पंजीयन का कार्य किया गया। इसके अलावा आवेदन का परीक्षण क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से किया गया। दावा आपत्ति के लिए आवेदन सूची 10 दिसम्बर को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रकाशन (चस्पा) की गयी। ग्रामसभा को आवेदनों पर दावा आपत्ति व निवारण इस माह की 24 तारीख़ तक किया जाएगा। निराकरण उपरांत पात्र परिवार इस योजना से जुड़ जाएँगे। इसके पश्चात यह सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा अंतिम सत्यापित सूची नए साल की पहली तारीख़ ( 1 जनवरी 2022) को प्रकाशन होगा।

पात्र हितग्राहियों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सहायता 6000 रुपया सालाना होगी जो कि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होगी। योजना से मिली आर्थिक सहायता के ज़रिए हितग्राही के जीवन स्तर में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण नागरिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है एवं जो चरवाहा, बड़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसी पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े हैं और पात्र की है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार के सदस्यों में भूमिहीन कृषि मजदूर की पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता शामिल है। यदि परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम कोई भी कृषि भूमि उपलब्ध है एवं उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार हक है तो वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा आवासीय प्रयोजन हेतु प्राप्त भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

कलेक्टर डोमन सिंह ने जनप्रतिनिधियो, पंच, सरपंच, सचिव से भी आग्रह किया कि प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर लें कोई हितग्राही छूटा तो नहीं। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियो को पहले भी आग्रह किया गया था। उन्होंने कोटवार के ज़रिए आवेदनों के दावा आपत्ति की सूचना भी अपने-अपने क्षेत्र में कराने को कहा। कलेक्टर ने ज़िले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कहा कि वह भी सावधानी से सूची देख लें ताकि कोई पात्र व्यक्ति लाभ लेने से वंचित न हो।

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