बिलासपुर। तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाने वाले को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के विरुद्ध "कोलाहल अधिनियम " के तहत कार्यवाही कर लाउडस्पीकर को जप्त किया गया।
बता दें कि परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे ध्यान रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मई 2023 तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के तहत दण्डनीय होगा।